नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- छोटी मछलियों को पकड़ने और उनके प्रजनन पर असर को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाए हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की मदद से मछली पकड़ने या बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम आकार तय कर दिया गया है, जो राज्य के वार्षिक मछली उत्पादन को प्रभावित करता है। न्यूनतम आकार से छोटी मछली पकड़ने पर मत्स्य विभाग कार्रवाई कर सकता है। नियमों के हिसाब से सिल्वर पॉम्फ्रेट और बांगड़ा मछली का आकार 14 सेमी होना चाहिए। इसी तरह, झींगा का आकार 9 सेमी, बॉम्बे डक का 18 सेमी और सुरमई का 37 सेमी होना चाहिए। इस तरह केरल के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है, जिसने मछली के आकार के मानदंड लागू किए हैं। यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र सरकार का किसानों के लिए राहत पैकेज इतिहास का सबसे बड़ा मजाक : उद्धव सूत्रों ने बताया कि मॉनसून के दौरान...
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