बरेली, फरवरी 12 -- बरेली। विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की कोर्ट ने नबालिग से छेड़छाड़ करने में दोषी फुरकान को सश्रम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि थाना सिरौली में पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...