छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन साल का कारावास
उन्नाव, अक्टूबर 8 -- उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 ने छेड़खानी के मामले में दोषी प्रेम को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सफीपुर थाने में वर्ष 2022 में दर्ज केस में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया था। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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