बागपत, सितम्बर 13 -- दोघट थाना क्षेत्र के धनौरा टीकरी गांव में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल छह माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। वहीं, एक अन्य मुकदमे में गांजा तस्कर को 10 माह की सजा सुनाई गई। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि धनौरा टीकरी गांव निवासी युवक राजा के खिलाफ वर्ष 2022 में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तभी आरोपी युवक राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी युवक राजा को तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। ---- गांजा तस्क...