बाराबंकी, जुलाई 18 -- बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कृष्ण चंद्र सिंह ने छेड़छाड़ के एक मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा चार हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि मामला कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहीं के निवासी वादी मुकदमा ने सात अक्टूबर 2019 को थाना कोठी में दिए गए तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री एक विद्यालय में इंटर की छात्रा है। गांव का ही एक युवक उसकी लड़की छेड़छाड़ करता है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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