औरैया, जनवरी 7 -- औरैया, संवाददाता। नाबालिग लड़की से छेड़खानी और परिजनों से मारपीट के छह वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला थाना सहायल क्षेत्र का है। घटना 6 नवंबर 2019 की शाम करीब साढ़े पांच बजे की है, जब पीड़िता खेत से धान की फसल काटकर घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही दो युवकों ने जबरन पकड़कर उसके साथ छेड़खानी की। शोर सुनकर पीछे से आ रहे परिजनों के ललकारने पर आरोपी मौके से भाग निकले थे। बाद में आरोपियों द्वारा गाली-गलौज और मारपीट भी की गई, जिसमें परिजनों को चोटें आई...
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