बिहारशरीफ, जुलाई 9 -- बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 13 साल की नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 21 जुलाई को होगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सात कविंदर सिंह ने आरोपित कारू यादव को दोषी करार दिया है। आरोपित चंडी थाना क्षेत्र का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने सभी चार लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 26 जून 2024 को 12 बजे दिन में पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। आरोपित पीड़िता को अकेली देख पकड़ लिया और मुंह बंद कर पास के खेत में ले गया। यह भी पढ़ें- सरैया में छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल की कैद वहां उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे राहगीर बचाने के लिए दौड़...