आगरा, अगस्त 3 -- किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गढ़ी भदौरिया, जगदीशपुरा निवासी गौरव को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, स्वतंत्र साक्षी और विवेचक समेत सात गवाह पेश किए। पीड़िता की गवाही निर्णायक रही। मामला 22 दिसंबर 2017 का है। आरोप था कि ट्यूशन जाते समय गौरव ने किशोरी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, जबकि उसके साथियों ने अश्लील हरकत की। शिकायत पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

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