हरदोई, दिसम्बर 22 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने एक फैसले में छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर पांच साल की कड़ी कैद और 6000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना शाहाबाद क्षेत्र के लुकमानपुर निवासी शिशुपाल ने 12 जून 2016 को एक 14 वर्षीय बालिका के साथ उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। घटना की रिपोर्ट बालिका की माता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी घर में आता मांड रही थी। इस दौरान आरोपी घर में घुसा और घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज में बालिकाओं के प्रति असुरक्षा फैलती है। जज ने आरोपी को सजा और जुर्माना सुनाया। इसकी धनराशि ज...