हरदोई, मार्च 16 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर तीन साल की कैद औ 5500 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना बेह टा गोकुल क्षेत्र के नगला खानपुर निवासी ऋषि राम पर 20 जून 2016 को दिन करीब तीन बजे पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप रहा। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी बाग में जानवर खोलने गई थी। वहां आरोपी मिला और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारा पीटा और धमकी दी। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।
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