कानपुर, अगस्त 19 -- कानपुर। जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आठ वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2015 में जीआरपी कानपुर सेंट्रल थाने में दर्ज हुआ था। आरोपी सुनील, निवासी रामकृष्ण नगर, थाना दिबियापुर, औरैया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-20 कानपुर नगर की अदालत ने 19 अगस्त 2026 को दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

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