संभल, दिसम्बर 6 -- थाना हयात नगर में वर्ष 2018 में महिला द्वारा दो युवकों के खिलाफ पुत्री के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हो रही थी। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना हयातनगर निवासी एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 अगस्त 2018 को लगभग शाम 5 बजे उसकी लड़की पीड़िता घेर में पशुओं के लिये चारा डाल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी का भानजा ताराचन्द व उसके साथ एक युवक विनीत वहां पहुंच गया । आते ही महिला की पुत्री से गन्दी गन्दी बातें करने लगे। इसके बाद उसकी लड़की को बुरी नीयत से दबोच लिया। छीना-झपटी में उसकी लड़की नीचे गिर गई। दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी । जब पीड़िता चिल्लाई ...
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