आगरा, अक्टूबर 11 -- छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सौरभ कोली निवासी छीपीटोला को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने उसे चार साल के कारावास एवं 14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने वादिया, पीड़िता, विवेचक समेत गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना रकाबगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री आठ अगस्त 2020 की रात छत पर सो रही थी। आरोपी सौरभ छत पर आ गया। पुत्री से छेड़छाड़, विरोध पर दुष्कर्म करने की कोशिश की। चीख सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने नौ अगस्त 20 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा घटना के 13 दिन बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया था।

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