हरिद्वार, मई 12 -- हरिद्वार, संवाददाता। नाबालिग किशोरी से परेशान कर गंदे इशारे करने, मोबाइल नंबर मांगने और नंबर देने से मना करने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो जज अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने आरोपी समीर को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी समीर को एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 25 अगस्त 2023 को पीड़िता से साइकिल रोककर बदतमीजी की थी। किसी तरह पीड़िता बचकर अपने घर पहुंची थी। परिजनों को बताया था कि आरोपी समीर काफी दिनों से उसे ट्यूशन आते जाते हुए परेशान करता है। अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी समीर निवासी बाबर कॉलोनी ज्वालापुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में ...