बागेश्वर, जून 24 -- बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में आरोपी माधवानंद पांडे को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं माना। मामले के अनुसार, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गुरना में आरोपी माधवानंद पांडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 की धारा 74, 331(2), 351 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना 19 अगस्त 2024 की बताई गई थी, जबकि 20 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं मानते हुए आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।...