गाजीपुर, जुलाई 29 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी राजेश बिंद को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली निवासी एक महिला ने तहरीर दिया कि 24 जून 2018 को अपनी लड़की के साथ सोई थी। रात को करीब एक बजे गांव का ही राजेश बिंद आया और उसकी लड़की के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की शोर पर भाग गया। वादिनी ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय व सुनील सिंह ने कुल 6 गवाहो को पेश किया। बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने...