धनबाद, जनवरी 23 -- धनबाद, प्रतिनिधि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के नामजद गोविंदपुर निवासी अजीमुद्दीन अंसारी को चार वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। 19 जनवरी को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख निर्धारित की थी। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में तीन अप्रैल 2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी दौरान आरोपी उससे शादी करने की बात कहने लगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अक्तूबर 2024 में आरोपी ने उसके साथ ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छेड़खानी की और हमेशा उसे धमकी दिया करता था।

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