आरा, अगस्त 25 -- आरा, संवाददाता। 13 वर्षीया पुत्री के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को आरोपित पिता को पांच वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने तरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एक सितंबर 2021 को 13 वर्षीया लड़की रात में अपने कमरे में थी। पीड़िता का पिता उसके साथ छड़खानी करने का प्रयास कर रहा था। जब रोने लगी तो पीड़िता का पिता भागकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पॉस्को व भादवि की धारा 354 (बी) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित...