जौनपुर, अप्रैल 5 -- जौनपुर, संवाददाता। सिंगरामऊ क्षेत्र निवासी नाबालिग पीड़िता से छेड़खानी करने के दोषी योगेंद्र यादव को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पचीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। 17 वर्षीय पीड़िता ने स्वयं सिंगरामऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना के समय वह कक्षा 11 में पढ़ती थी। पड़ोसी योगेंद्र यादव स्कूल आते जाते उसका पीछा करता था। अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए छेड़खानी का प्रयास करता था। इससे वह स्कूल जाना छोड़ दी। 5 जून 2022 को सुबह नौ वह खेत में शौच के लिए गई थी। तभी योगेंद्र पीछे से आकर उसे दबोच लिया। उसके साथ छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर परिवार के लोग घटनास्थल पर आए तब आरोपी भाग गया। घटना के पूर्व भी उसने कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया था। धमकी ...