बलरामपुर, अप्रैल 16 -- बलरामपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान छेड़खानी के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 को थाना महराजगंज तराई क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि ग्राम बनकटवा थाना महराजगंज तराई निवासी मुर्तजा ने मेरे साथ छेड़खानी की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। अभियोग की विवेचना इंस्पेक्टर सर्वजीत प्रसाद मौर्य ने की। जांच के बाद इंस्पेक्टर ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन पक्ष ने घटना के समर्थन में गवाहों के बयान दर्ज कराए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में फर्जी तरीके से फंसाए ज...