बदायूं, फरवरी 27 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज गर्ग ने चार साल पुराने किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक कुंवरगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आठ अगस्त 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। बताया, उसकी पत्नी और 13 साल की बेटी घर के बरामदे में सो रहीं थीं। रात करीब 12.30 बजे बेटी मोबाइल चार्जिंग पर लगाने कमरे में गई। इसी दौरान पड़ोस के युवक हिमांशु घर में दाखिल हो गया और उसे पकड़ लिया। उसका मुंह बंद करके खींच के घर से 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले गए। आरोपी ने ...