बदायूं, दिसम्बर 13 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो नीरज कुमार गर्ग ने छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़खानी करने व शिकायत करने पर मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी माना। दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि को क्षतिपूर्ति के लूप में पीड़ित परिवार को देने का हुक्म सुनाया।इस मामले में तीन लोगों को मारपीट के मामले में दोष मुक्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार सिंह वर्मा के अनुसार, फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली महिला ने 16 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया चार बजे उनकी बेटी स्कूल से घर लौट रही थी। गांव के पास में राहुल ने बेटी की साइकिल रोककर छेड़खानी कर की। उसको खींचने की कोशिश की। शिकायत करने पर आरोपी के परिवार के तीरथ,...