बदायूं, जनवरी 23 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश नीरज गर्ग ने युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी वीरेंद्र सिंह वर्मा के मुताबिक थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मई 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था उसकी बेटी के साथ उमाशंकर उर्फ टिम्बा ने छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट की। रिपोर्ट युवती को किशोरी दिखाया गया था। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक को दौराने विवेचना किशोरी युवती पाई गई तो पॉक्सो एक्ट को हटा दिया तथा मारपीट की बात भी असत्य पाई गई। विवेचक ने छेड़़खानी की धारा में चार्ज...