सिद्धार्थ, अप्रैल 5 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर छेड़खानी के आरोपी को एक वर्ष की कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इटवा पुलिस ने क्षेत्र के चौबेपुर गांव निवासी कुद्दुश पुत्र हसन पर धारा 354, 504 भादवि व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित को एक वर्ष की कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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