गोंडा, मार्च 30 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश नित्या पांडेय ने छेड़खानी करने के जुर्म में आरोपी को चार वर्ष की कैद व नौ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह चौबीस मई 2017 को रात्रि लगभग आठ बजे मोहल्ला राजा कोरी टोला, गोण्डा में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी कमल उर्फ रमन पुत्र अन्तु निवासी महराजगंज द्वारा खेत में शौच के दौरान छेड़छाड़, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया तथा थाना कोतवाली नगर को सुपुर्द किया गया था। जिसमें थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। पुलिस ने सुसंगत धार...