फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 16 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने छुरी से हमला करने के मामले में एक दोषी को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही दो हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की है। महमदपुर अचला गांव के ईद मोहम्मद ने 12 सितंबर 2003 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें गांव के ही सैय्याद पर आरेाप था कि उसने ईद मोहम्मद की बेटी को छुरी मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने सैय्याद को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...