ललितपुर, जुलाई 10 -- ललितपुर। बार थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिगलौआ स्थित एक किसान के खेत पर बने निजी कुआं से छुआछूत के चलते पानी न भरने देने के आरोप में तत्कालीन शिक्षक राजाराम गोस्वामी सहित गांव के तेरह व्यक्तियों के खिलाफ हरिजन एक्ट विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनाक्रम पर नजर दौड़ाए तो यह मामला जुलाई 2002 का है। इस दरम्यान चिगलौआ निवासी प्रभुदयाल के खेत पर कुआं से बसोर समाज के लोग पानी भरने के लिए जाते जाते थे। इस दौरान वह खेत पर लगी सब्जियों को भी तोड़ते थे। संभ्रांत नागरिक होने के कारण यह मामला सेवानिवृत्त शिक्षक राजाराम गोस्वामी के पास आया तो उन्होंने निजी पैसा खर्च करके बसोर समाज की बस्ती के खराब हैंडपंप को ठीक कराया और कुआं की भी साफ सफाई कराई, जिससे लोगों को आसानी से पानी मिल सके। यह भी पढ़ें- पूर्व डी...