विकासनगर, अप्रैल 19 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने शनिवार को छीना-झपटी के मामले में कालसी के हरिपुर निवासी आरोपी आसिफ की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने आरोपी को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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