नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सहित सभी राज्यों को जहां पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन हुए, वहां पर सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी-वर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और पीसीआर लॉक लॉग को सुरक्षित व संरक्षित रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी और डिजिटल डाटा सुरक्षित रखा जाए और फिलहाल उन्हें सार्वजनिक न किया जाए। प्रदर्शनकारियों का निजी डाटा या विवरण किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया। पीठ ने शुरू में आदेश दिया था कि 18 साल से कम उम्र के जिन बच्चों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि, जब वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने बताया कि उनमें से कुछ 19 या 20 सा...