मैनपुरी, जून 26 -- मैनपुरी। क्या कोई कॉलेज या फिर संस्थान दाखिला रद कराने पर आपकी फीस दबाकर बैठा है? अब डरने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ग्रेटर नोएडा के एक नामी मैनेजमेंट संस्थान को छात्र की 99 हजार फीस 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कॉलेज की मनमानी के कारण छात्र को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए 13 हजार का हर्जाना भी ठोक दिया है। मामला शहर के शिवनगर कचहरी रोड निवासी मयंक दिवाकर से जुड़ा है। मयंक ने 23 अगस्त 2024 को ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए में प्रवेश के लिए पेटीएम के माध्यम से एक लाख रुपये जमा किए थे। बाद में संस्थान की सुविधाएं पसंद न आने पर मयंक ने 16 सितंबर 2024 को प्रवेश लेने से मना कर दिया और अपनी जमा फीस वापस मांगी। हालांकि, संस्थान प्रब...