गोरखपुर, फरवरी 17 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने संतकबीरनगर जनपद के धनघटा थाना क्षेत्र के मझौरा निवासी गौतम पांडेय तथा बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मुकेश पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन मिश्रा ने बताया कि वादी जय प्रकाश सिंह,थाना सिकरीगंज क्षेत्र के बारीगांव निवासी हैं। चार अक्टूबर 2018 को उनका 12 वर्षीय पुत्र आदर्श स्कूल से लौटने के बाद घर पर था। शाम करीब पांच बजे जब वह घर में नहीं दिखा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। गां...