नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास वर्ष 2023 में 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि एक विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी की गवाही ही आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने आरोपी शिवा चौधरी को छात्र मोहन की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि शिवा ने ही मोहन के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या की और यह कृत्य साझा मंशा के तहत किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 जनवरी 2023 को मोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था। तभी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक पुलिस बूथ के नजदीक आरोपी और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया। इससे पहले दोनों सम...