नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी मांगों लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाने वाली पत्र याचिका पर तत्काल सुनवाई से ‌इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि 'हमारा समय बर्बाद मत कीजिए।' सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने इस मामले का उल्लेख करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और पुलिस की अन्य कार्रवाइयों में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि '‌हमारा समय बर्बाद नहीं करें, अपना समय भी बर्बाद मत ...