छात्रों की फीस में धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज
मेरठ, जून 23 -- न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट सं-2 मेरठ सुधाकर दुबे ने छात्रों की फीस हड़प कर करीब पांच करोड़ के धोखाधड़ी के आरोपी मुदित कुमार पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी हापुड़ का जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि वादी मुकदमा प्रभारी रजिस्ट्रार सीके सिंह, गौतमबुद्धनगर ने थाना इकोटेक, ग्रेटर नोएडा में नौ अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि डॉ. विश्वास त्रिपाठी द्वारा दिसंबर 2020 में जीबीयू रजिस्ट्रार का पदभार ग्रहण किया और वह अपने पद के कारण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह लेखा अनुभाग और वित्त विभाग में तैनात कर्मचारियों के नियंत्रण अधिकारी थे।कॉलेज यह भी पढ़ें- -एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज...
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