उरई, जुलाई 2 -- उरई। संवाददाता गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे वर्ष 2023 में चर्चित छात्रा हत्याकांड में अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट भारतेंदु सिंह ने बुधवार को दोनों दोस्तों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि छात्रा हत्याकांड में दोनों को पहले ही उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है।शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि मामला 17 मई 2023 का है। ऐंधा गांव निवासी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा रोशनी अहिरवार 20 वर्ष परीक्षा देकर राम लखन पटेल महाविद्यालय से घर लौट रही थी। सुबह करीब 11:40 बजे एट कस्बे के कोटरा तिराहे पर बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोका और सिर में सटाकर गोली मार दी थी। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को कैद और अर्थदंड घटनास्थल कोतवाली से मात्र 200 मीटर दू...