रांची, जून 12 -- रांची, संवाददाता। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में बीबीए छात्रा स्वाति कुमारी की आत्महत्या मामले में आरोपी आशीष राज को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-13 देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्राथमिकी के अनुसार, 20 वर्षीय स्वाति कुमारी ने 4 अक्तूबर 2025 को अपने किराये के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता विश्वभर पांडेय ने आरोप लगाया था कि आशीष राज की मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण उनकी बेटी ने यह कदम उठाया।

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