भभुआ, मई 8 -- न्यायालय ने सजायफ्ता पर लगाया 50 हजार रुपये का अर्थदंड शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए चार लाख रुपए देने का आदेश (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने आठ वर्षीया छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 25 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैदवाहनों पर जुर्माना यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा यह भी पढ़ें- राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख...
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