बागपत, जून 15 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने 11वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घटना में शामिल तीन आरोपी जेल में बंद हैं। छपरौली थाने पर गत मई माह में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने कस्बे की ही सोनम, दानिश और समीर पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने छात्रा को बरामद करते हुए उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराए, जिसमें छात्रा ने समीर पर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, साथ ही यह भी बताया था कि सोनम ने ही समीर के साथ दोस्ती कराई थी। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनम, समीर और प्र...