कानपुर, दिसम्बर 24 -- छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को तीन साल की सजा -स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने कियेा आदेश,दस हजार जुर्माना कानपुर देहात,संवाददाता। मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को स्कूल जाते समय जबरन रोककर छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली चौदह साल की किशोरी कक्षा आठ में पढ़ती थी। रास्ते में गांव का ही रोहित पुत्र महावीर उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। 15दिसबर 2015 को आरोपित ने रास्ते में उसकी साइकिल रोककर कर छेड़छाड़ की थी । मामले की शिकायत पर पु...
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