गोंडा, जून 15 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने दलित नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय में दी थी। इसके मुताबिक उसने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए पन्तनगर में किराये का मकान लेकर परिवार को रखा है। उसकी 16 साल बेटी मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में नियुक्त शिक्षक आलोक द्विवेदी पुत्र ममेश्रर उर्फ नर्मदेश्वर निवासी आनन्दपुरी कालोनी बेल बनवा थाना-न्यू टाउन मोतिहारी जिला पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता तुला मुरावनपुरवा, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा जो अक्सर उनकी बेटी से बातचीत करता। आरोपी शिक्षक उनके घर पर भी आता जाता था। उनकी बबेटी बीते सात अप्रैल को सुबह करीब...