फिरोजाबाद, जून 12 -- न्यायालय ने स्कूल जा रही कक्षा 10वीं की छात्रा को रास्ते से बहला फुसलाकर ले जाने और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी चूड़ी कारोबारी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 10 वर्ष पुराना है। थाना दक्षिण में 26 नवंबर 2016 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी सुबह 10 बजे घर से सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकली थी। इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। सहेलियों से पूछताछ में पता चला है कि उसे एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। न्यायालय ने वाहिद को दोषी मानते हुए 12 वर्ष का कारावास एवं 1.15 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जिसे जमा नहीं करने पर 27 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी ने बताया कि दोषी वाहिद चूड़ी कारोबारी है।

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