अलीगढ़, मई 18 -- अलीगढ़। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने बन्नादेवी क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने व नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत रद्द की है। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि 16 मार्च को इगलास क्षेत्र निवासी आरोपी करन छात्रा को भगा ले गया था। उसने खेरेश्वर मंदिर के दर्शन कराने के बहाने उसे टेंपो में बिठाया और रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। जब छात्रा को होश आया तो वह सोनीपत में आरोपी के रिश्तेदार के घर पर थी। वहां एक कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसके अश्लील फोटो वायरल कर दिए। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज इसमें आरोपी करन ने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो रद्द की गई है। यह भी पढ़ें- युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में रिपोर्...