कन्नौज, अप्रैल 3 -- कन्नौज, संवाददाता। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई एथलीट को जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट हरेंद्र नाथ ने शुक्रवार को अभियुक्त जेपी उर्फ रजित कुमार प्रजापति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 12,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि एथलीट राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कर चुकी थी। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि एक गांव निवासी जेपी उर्फ रजित ने करीब दो साल पहले एक किसान की 15 वर्षीय बेटी के साथ जब वह खेत की ओर गई थी तब उसके साथ दुष्कर्म किया था। यही नहीं आरोपी ने सिर पर तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी दी और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गर्भवती हो गई। दो नवंबर 2022 को जब एथलीट...