छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
रुद्रपुर, अगस्त 1 -- रुद्रपुर। वर्ष 2021 में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनीता गुंज्याल की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गदरपुर निवासी महिला ने वर्ष 2021 में कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। पांच अगस्त को स्कूल जाते समय गूलरभोज निवासी मंजित ने बाइक से उसकी बेटी का पीछा किया और सुनसान स्थान पर उसके साथ छेड़छाड़ कर धमकी दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.