कानपुर, मई 12 -- कानपुर। छेड़छाड़ के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि सिंह ने छह साल कैद की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को मिलेगी। ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले अकील अहमद उर्फ मो. शरजील उर्फ शकील के खिलाफ दो सितंबर 2023 को हरबंश मोहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि एक सितंबर को तिलयाना स्थित एक दुकान में काम करने वाले अकील ने मोहल्ले की 11 वर्षीय लड़की के साथ स्कूल जाते समय छेड़खानी की थी। लड़की के भाई ने हरबंश मोहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ करने वाले दोषी को एक वर्ष की कैद विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके भाई समेत पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अकील को दो...