मुजफ्फरपुर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर के एक गांव की छात्रा को अगवा कर पटना ले जाकर गैंगरेप में दोषी परमानंद भगत को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। आठ वर्ष पहले कोचिंग जा रही 16 वर्षीया छात्रा को अगवा किया गया था। परमानंद भगत पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाने के कोईरगामां गांव का रहने वाला है।

मामले का निर्णय मामले के सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले के तीन अन्य आरोपितों के विरुद्ध पुलिस जांच पूरी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए।

एफआईआर की प्रक्रिया छात्रा के पिता ने आठ जुलाई 2018 को मीनापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। ...