मथुरा, फरवरी 12 -- स्कूल जाती छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) संतोष कुमार ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की थाना कोसीकलां के गांव जाब निवासी करन सिंह वहीं रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था। अपनी छत से उसे अश्लील इशारे करता था। रास्ते में उस पर अश्लील फब्तियां कसता। अलग-अलग नंबरों से फोन करके लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता था। लड़की 10 दिसंबर 2021 को अपने भाई के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी। कोकिलावन-नंदगाव रोड पर दोनों भाई बहन टेंपो के इंतजार में खड़े थे। इसी दौरान करन मोटरसाइकिल पर आया और वहां बाइक को खड़ी करने के बाद किशोरी को...