मुजफ्फरपुर, जुलाई 14 -- मुजफ्फरपुर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से 19 जून 2023 को कोचिंग के लिए निकली छात्रा को अगवा कर पुणे ले जाने के मामले में मोतीपुर के अभिषेक सिंह को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को उसे दोषी ठहराया। 23 जुलाई को उसे सजा सुनाई जाएगी।

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