मुजफ्फरपुर, जनवरी 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से तीन वर्ष पहले नौवीं की छात्रा को अगवा करने के मामले में दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी मो. नौशाद दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के वस्तवाड़ा सिमरी गांव का रहने वाला है। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा के पिता ने 29 अगस्त, 2022 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 अगस्त, 2022 की सुबह दस बजे उसकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली। इसके बाद वह वापस नहीं आई। 2...