मुजफ्फरपुर, मई 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र में किताब खरीदने निकली छात्रा को अगवा करने व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी मो. अकमल को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उसे यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया।छात्रा के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 की दोपहर लगभग तीन बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री किताब खरीदने बगल के गांव के बाजार गई। यह भी पढ़ें- अपहृत किशोरी को घर पर छिपाने में किशोर का पिता दोषी वहां से वह घर नहीं आ...